पटना: तिहाड़ जेल में बंद सीवान के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को पैरोल मिल गई है. लेकिन यह पैरोल पुलिस कस्टडी की मिली है. वह पुलिस की निगरानी में ही अपनी मां और पत्नी से दिल्ली के किसी भी जगह पर मिल सकते हैं. परिवार के अलावे किसी और से मिलने की अनुमति नहीं दी गई.

दिल्ली हाईकोर्ट से मिली मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शाहबुद्दीन को दिल्ली में अपने परिवार से मिलने के लिए कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी है. हाईकोर्ट ने शाहबुद्दीन को हिदायत दी है. जस्टिस अनूप जे. भंभानी ने बुधवार को हत्या के मामले में सजा काट रहे शाहबुद्दीन को तीन दिन की कस्टडी पैरोल देने का निर्देश दिया है.

तीन दिन के भीतर शाहबुद्दीन को दिल्ली में अपनी पसंद का जगह बताने का निर्देश दिया गया है. जहां पर वह मिलना चाहेंगे. मिलने का समय भी निर्धारित किया गया है. वह सिर्फ 6 घंटे ही मुलाकात कर सकते हैं. मुलाकात से पहले उस जगह का सत्यापन भी किया जाएगा.

शाहबुद्दीन के पिता का 19 सितंबर को निधन हो गया और वह अपनी बीमार मां के साथ समय बिताना के लिए पैरोल मांगा था.

बिहार पुलिस ने सुरक्षा देने से किया था इनकार

जब शहाबुद्दीन ने कोर्ट से पैरोल मांगी थी तो इस दौरान बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने शाहबुद्दीन को सीवान ले जाने पर सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी.

दोनों पुलिस के हाथ खड़े करने पर कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला. बता दें कि शहाबुद्दीन हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है. इनको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2018 में तिहाड़ जेल भेजा गया था.

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