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Kanya Vivah Yojana Bihar
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

बिहार के गरीब (BPL) परिवारों को उनकी बेटी के विवाह के लिए प्रोत्साहित करने और बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई आर्थिक सहायता योजना।

योजना की संक्षिप्त जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Kanya Vivah Yojana
विभागसमाज कल्याण विभाग, बिहार
सहायता राशि₹5,000 (चेक या RTGS के माध्यम से)
आवेदन का समयविवाह के समय या विवाह के तुरंत बाद

पात्रता और शर्तें (Eligibility)

  • check_circleलड़की की उम्र शादी के समय कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • check_circleलड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • check_circleपरिवार की सालाना आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (BPL)।
  • check_circleशादी का निबंधन (Marriage Registration / मुखिया-वार्ड का लेटर) होना अनिवार्य है।

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म Block स्तर पर RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है। जरूरी दस्तावेजों (जैसे लड़की का आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र (मैट्रिक मार्कशीट), आय प्रमाण पत्र, और शादी का कार्ड या वार्ड/मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित साक्ष्य) के साथ फॉर्म जमा करने के कुछ समय बाद राशि सीधा खाते में भेज दी जाती है (DBT)।