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Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana
कन्या सुरक्षा योजना बिहार
कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा बेटी के जन्म पर की जाने वाली एक आर्थिक सुरक्षा योजना।
योजना की संक्षिप्त जानकारी
| योजना | मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना |
| संचालन | समाज कल्याण विभाग, बिहार |
| लाभार्थी | BPL परिवार की अधिकतम दो बेटियां |
| मदद राशि | ₹2000 (जन्म लेते ही बैंक/डाकघर में निवेश) |
यह योजना कैसे काम करती है?
जब किसी BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार में बेटी का जन्म होता है, तो 1 साल के भीतर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बाद सरकार बच्ची के नाम से 2,000 रुपये SBI (State Bank of India) या UCO बैंक या डाकघर में जमा कर देती है। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह लड़की उस सर्टिफिकेट के माध्यम से मैच्योरिटी राशि निकाल सकती है।
पात्रता और शर्तें
- check_circleबच्ची का जन्म 22 नवंबर 2007 या उसके बाद हुआ हो।
- check_circleपरिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आता हो।
- check_circleएक परिवार की अधिकतम 2 बच्चियां ही इसका लाभ उठा सकती हैं।
- check_circleलाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी सेविका (Anganwadi) के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होता है।