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Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
बिहार के सभी वृद्धजनों (60+) को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सम्मान स्वरूप पेंशन योजना।
योजना की संक्षिप्त जानकारी
| योजना का नाम | Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana (MVPY) |
| लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग (BPL की बाध्यता नहीं) |
| पेंशन (60-79 वर्ष) | ₹400 प्रतिमाह |
| पेंशन (80 वर्ष से ऊपर) | ₹500 प्रतिमाह |
| Website | sspmis.bihar.gov.in |
योजना के लाभ और पात्रता
- check_circleआवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- check_circleलाभार्थी पहले से किसी अन्य पेंशन योजना (जैसे केंद्र या राज्य कर्मचारी पेंशन) का लाभ न ले रहा हो।
- check_circleयह यूनिवर्सल योजना है, यानी गरीबी रेखा (BPL) में होना जरूरी नहीं है।
- check_circleपेंशन राशि सीधे Bank Account में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- 1SSPMIS पोर्टल (sspmis.bihar.gov.in) पर जाएं।
- 2'Register for MVPY' पर क्लिक करें।
- 3आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- 4आवेदन को आधार के माध्यम से Verify करें।
- 5आवेदन Submit करें। Beneficiary Status भी ऑनलाइन Check किया जा सकता है।