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Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana
मुख्‍यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

बिहार के सभी वृद्धजनों (60+) को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सम्मान स्वरूप पेंशन योजना।

योजना की संक्षिप्त जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Vridhjan Pension Yojana (MVPY)
लाभार्थी60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग (BPL की बाध्यता नहीं)
पेंशन (60-79 वर्ष)₹400 प्रतिमाह
पेंशन (80 वर्ष से ऊपर)₹500 प्रतिमाह
Websitesspmis.bihar.gov.in

योजना के लाभ और पात्रता

  • check_circleआवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • check_circleलाभार्थी पहले से किसी अन्य पेंशन योजना (जैसे केंद्र या राज्य कर्मचारी पेंशन) का लाभ न ले रहा हो।
  • check_circleयह यूनिवर्सल योजना है, यानी गरीबी रेखा (BPL) में होना जरूरी नहीं है।
  • check_circleपेंशन राशि सीधे Bank Account में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. 1SSPMIS पोर्टल (sspmis.bihar.gov.in) पर जाएं।
  2. 2'Register for MVPY' पर क्लिक करें।
  3. 3आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
  4. 4आवेदन को आधार के माध्यम से Verify करें।
  5. 5आवेदन Submit करें। Beneficiary Status भी ऑनलाइन Check किया जा सकता है।