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Mukhyamantri Udyami Yojana 2024
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार
उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन (Loan) प्रदान किया जाता है।
योजना की संक्षिप्त जानकारी
| योजना का नाम | Mukhyamantri Udyami Yojana (मुख्यमंत्री उद्यमी योजना) |
| लाभार्थी | बिहार के युवा, महिलायें, SC/ST, EBC |
| लोन राशि | ₹10 लाख तक |
| सब्सिडी | ₹5 लाख (50% अनुदान) |
| ब्याज दर | 0% (महिलाओं के लिए), 1% (युवाओं के लिए) |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ₹10 लाख तक का लोन देती है। इसमें से ₹5 लाख सब्सिडी (माफ़) होती है और बाकी ₹5 लाख 84 आसान किस्तों में चुकाने होते हैं।
पात्रता (Eligibility)
- check_circleआवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो
- check_circleआवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो
- check_circleकम से कम 12वीं (Intermediate), ITI, Polytechnic पास हो
- check_circleनई इकाई (New Enterprise) स्थापित करने के लिए
- check_circleCurrent Account (चालू खाता) होना अनिवार्य है
जरूरी दस्तावेज
- descriptionआधार कार्ड
- descriptionपैन कार्ड
- descriptionजाति प्रमाण पत्र
- descriptionआय प्रमाण पत्र
- descriptionनिवास प्रमाण पत्र
- descriptionमैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट
- descriptionपासपोर्ट साइज फोटो
- descriptionCancel Cheque
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- 1udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
- 2'पंजीकरण' पर क्लिक करें।
- 3आधार नंबर और मोबाइल नंबर से OTP Verify करें।
- 4पासवर्ड Set करें और Login करें।
- 5फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज Upload करें और Submit करें।