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Bihar Fasal Sahayata Yojana
बिहार राज्य फसल सहायता योजना

प्राकृतिक आपदा (बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि) के कारण खड़ी फसल बर्बाद होने पर बिहार सरकार किसानों को सीधे मुआवजा (Subsidy) प्रदान करती है।

योजना की संक्षिप्त जानकारी

योजना का नामBihar Rajya Fasal Sahayata Yojana
मुआवजा (20% तक नुकसान)₹7,500 प्रति हेक्टेयर
मुआवजा (20% से अधिक नुकसान)₹10,000 प्रति हेक्टेयर
भुगतान प्रीमियमशून्य (Zero Premium)
आधिकारिक पोर्टलpacsonline.bih.nic.in

पात्रता और नियम

  • check_circleरैयत और गैर-रैयत (बटाईदार) दोनों किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।
  • check_circleएक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) भूमि तक का मुआवजा मिलेगा।
  • check_circleDBT Agriculture Portal पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

आवेदन कैसे करें?

  1. 1pacsonline.bih.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. 2'फसल सहायता योजना हेतु आवेदन' पर क्लिक करें।
  3. 3अपना Registration Number भरें और फसल का विवरण दर्ज करें।
  4. 4गैर-रैयत किसानों को वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार से सत्यापित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा।