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Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की नौकरी छूट जाने पर उन्हें वित्तीय राहत देने के लिए एक विशेष बेरोजगारी भत्ता योजना।
योजना की संक्षिप्त जानकारी
| योजना | Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY) |
| मंत्रालय | Ministry of Labour & Employment |
| फायदा (Relief) | नौकरी जाने पर 90 दिनों तक सैलरी का 50% |
| शर्त | आवेदक ESIC के तहत कम से कम 2 साल से रजिस्टर्ड हो |
पात्रता और नियम
- check_circleयह क्लेम केवल तभी किया जा सकता है जब कर्मचारी की नौकरी छूट गई हो न कि उसने खुद रिजाइन (Resign) किया हो।
- check_circleलाभार्थी को कम से कम 2 साल की अवधि तक ESIC अंशदायी कर्मचारी (Insured Person) होना चाहिए।
- check_circleदावा (Claim) नौकरी छूटने के 30 दिनों बाद किया जा सकता है।
- check_circleजीवनकाल में इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।
Claim कैसे करें?
लाभार्थी ESIC (esic.in) के पोर्टल पर जाकर सीधे ABVKY क्लेम फॉर्म (Online Form AB-1) भर सकता है। फॉर्म का PrintOut निकालकर उसे बैंक डिटेल के साथ ESIC की संबंधित ब्रांच में जमा करना होता है, जिसे 15 दिनों में पास कर दिया जाता है।