Patna: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू यादव की जमानज अर्जी पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी है. ऐसे में राजद प्रमुख को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. जानकारी के अनुसार, लालू के वकील ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी.
डोरंडा कोषागार से धन निकासी का मामला
लालू यादव पर चारा घोटाला से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. शुक्रवार को होने वाली सुनवाई इस घोटाले का पांचवां मामला था. यह डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है. ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे. गौरतलब है कि लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. डोरंडा कोषागार निकासी मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि तय की गई थी. जोकि अब आगे बढ़ा दी गयी है.
तीन मामलों में जमानत
लालू यादव को जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है. इनमें से तीन मामलों में उन्हें जमानत दी जा चुकी है. गौरतलब है कि लालू प्रसाद को सभी मामलों में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत दी गई है. दुमका कोषागार मामले में भी उन्होंने इसी आधार पर जमानत मांगी है. साथ ही अपनी बीमारी का हवाला भी दिया है.
सीबीआई का विरोध
बता दें कि जांच एजेंसी सीबीआई शुरुआत से ही लालू यादव को जमानत देने का विरोध करती रही है. हालांकि, लालू यादव विभिन्न आधार पर जमानत की मांग कर रहे हैं. राजद प्रमुख का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है. इस वजह से उनका ज्यादातर समय RIMS अस्पताल में ही डॉक्टरों की निगरानी में कटा है.